तारबंदी योजना 2025: खेत की तारबंदी पर पाएं 90% तक की सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन!

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तारबंदी योजना 2025 के तहत नीलगाय और जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए 90% तक का अनुदान पाएं। जानें पात्रता, सब्सिडी राशि, और राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

तारबंदी योजना 2025: अब नीलगाय और जंगली जानवरों से फसल की चिंता खत्म, सरकार दे रही है 90% तक की सब्सिडी!

नमस्कार किसान साथियों!

क्या आप भी अपनी मेहनत से उगाई फसलों को नीलगाय, जंगली सूअर और अन्य आवारा पशुओं से बचाने के लिए परेशान हैं? अगर हाँ, तो राजस्थान सरकार की तारबंदी योजना आपके लिए एक शानदार समाधान लेकर आई है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किसानों को अपने खेत के चारों ओर तारबंदी (फेंसिंग) करने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है।

इस लेख में हम आपको तारबंदी योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगे, जैसे:

  • योजना के लिए कौन पात्र है?
  • कितनी सब्सिडी मिलेगी?
  • ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
  • किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें और इस बेहतरीन योजना का लाभ उठाएं।

योजना के लिए पात्रता क्या है? (Eligibility Criteria)

तारबंदी योजना में आप तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, और हर किसी के लिए पात्रता अलग-अलग है:

  1. व्यक्तिगत किसान (Individual Farmer):
    • किसान के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 2 बीघा पक्की) कृषि योग्य भूमि एक ही जगह पर होनी चाहिए।
  2. किसानों का समूह (Group of Farmers):
    • कम से कम 2 या उससे अधिक किसान मिलकर समूह में आवेदन कर सकते हैं।
    • समूह के पास एक ही स्थान पर 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए।
  3. सामुदायिक आवेदन (Community Application):
    • कम से कम 10 या उससे अधिक किसानों का समूह होना चाहिए।
    • समूह के पास एक ही स्थान पर 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि होनी चाहिए।

किसको, कितनी सब्सिडी मिलेगी? (Subsidy Details)

सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की राशि आवेदक की श्रेणी पर निर्भर करती है। लागत का आकलन प्रति 400 रनिंग मीटर पर किया जाता है।

आवेदक की श्रेणीसब्सिडी का प्रतिशतअधिकतम अनुदान राशि (प्रति 400 मीटर)
व्यक्तिगत किसान (सामान्य)50%₹40,000
व्यक्तिगत किसान (लघु एवं सीमांत)60%₹48,000
किसानों का समूह (2+ किसान)50%₹40,000
किसानों का समूह (लघु एवं सीमांत)60%₹48,000
सामुदायिक आवेदन (10+ किसान)70%₹56,000
वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टाधारक90%₹72,000

ध्यान दें: लघु एवं सीमांत किसानों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलता है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क है। आप इसे स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • जनाधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य)
  • जमाबंदी की नकल (6 महीने से पुरानी न हो)
  • नजरी नक्शा
  • लघु/सीमांत किसान प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • नोशनल शेयर प्रमाण पत्र (यदि जमीन पिता के नाम पर हो)

आवेदन की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं।
  2. जनाधार के माध्यम से लॉगिन करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा।
  3. OTP दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अपनी सभी जानकारी सही-सही भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज़ (जमाबंदी, नक्शा आदि) को स्कैन करके अपलोड करें।
  5. फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।

आवेदन के बाद की प्रक्रिया (Post-Application Process)

  1. डॉक्यूमेंट जाँच: आपका आवेदन विभाग के अधिकारियों के पास जाएगा, जहाँ दस्तावेजों की जाँच होगी।
  2. कमी पूर्ति: यदि कोई कमी पाई जाती है, तो आपको 15 दिन के भीतर उसे सही करने के लिए मैसेज भेजा जाएगा।
  3. प्री-वेरिफिकेशन: दस्तावेज़ सही होने पर, अधिकारी आपके खेत पर आकर मौका-मुआयना (प्री-वेरिफिकेशन) करेंगे।
  4. प्रशासनिक स्वीकृति (AS): वेरिफिकेशन के बाद प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी।
  5. तारबंदी का निर्माण: स्वीकृति मिलने के बाद आपको 60 दिनों के अंदर तारबंदी का काम पूरा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में 30 दिन का अतिरिक्त समय मिल सकता है।

तारबंदी का निर्माण कैसे करें? (Technical Specifications)

सरकार ने तीन प्रकार की तारबंदी को मंजूरी दी है:

  1. कांटेदार तार वाली बाड़:
    • 5 तार सीधे (हॉरिजॉन्टल) और 2 तार तिरछे (डायगोनल) लगेंगे।
    • दो पिलर के बीच की दूरी 15 फीट होगी।
  2. चैनलिंक (सर्पिलाकार) जाली वाली बाड़:
    • 3 कांटेदार तार और साथ में चैनलिंक जाली लगेगी।
  3. वर्गाकार जाली वाली बाड़:
    • 3 कांटेदार तार और साथ में वर्गाकार वेल्डिंग वाली जाली लगेगी।

सभी प्रकार की तारबंदी के लिए नियम:

  • पिलर की ऊंचाई न्यूनतम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
  • हर 15वें पिलर पर सपोर्ट लगाना अनिवार्य है।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • नोशनल शेयर प्रमाण पत्र: यदि जमीन आपके नाम पर नहीं है (जैसे पिताजी के नाम पर है), तो आप पटवारी से नोशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • लघु-सीमांत प्रमाण पत्र: यदि आपके जनाधार में यह श्रेणी नहीं दिख रही है लेकिन आप पात्र हैं, तो राजस्व विभाग से अलग से प्रमाण पत्र बनवाकर लगाएं।
  • भुगतान: तारबंदी का काम पूरा होने और बिल जमा करने के बाद विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे आपके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो।

यह योजना आपकी फसलों को सुरक्षित रखने और आपकी आय को बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। आज ही राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और इस सरकारी मदद का लाभ उठाएं

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